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दिल्ली HC ने 5G पर जूही चावला की याचिका की खारिज की 20 लाख का लगाया जुर्माना भी लगाया

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री जूही चावला की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने भारत में 5जी तकनीक के रोल-आउट का विरोध किया था।



हाई कोर्ट ने जूही चावल पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा लगता है कि ये मुकदमा सिर्फ प्रचार के लिए था. अदालत ने कहा कि वादी जूही चावला ने सुनवाई के लिंक को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जिससे तीन बार व्यवधान पैदा हुआ।

अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस उन व्यक्तियों की पहचान करेगी और व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

जस्टिस जे आर मिड्ढा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी. इससे पहले बुधवार को भी इस मामले की सुनवाई हुई थी जिसमें अदालत ने इस मामले को ‘दोषपूर्ण’ करार दिया और कहा कि यह ‘मीडिया प्रचार’ के लिए दायर किया गया है।


चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी ने याचिका में कहा था कि यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रतिकूल प्रभाव से नहीं बच सकेगा।

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