Alt न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्देश दिया कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी में पहले से दर्ज FIR में आगे अभी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई यानी बुधवार को सुनवाई करेगा।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक के बाद एक FIR दर्ज होना परेशान करने वाला है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीतापुर मामले में जमानत मिली फिर दिल्ली में जमानत मिली इसी दौरान दूसरी FIR दर्ज की गई. अब सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की याचिका पर नोटिस जारी कर यूपी पुलिस से जवाब तलब किया है।
Mohammed Zubair की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी : '
'जुबैर पर सभी FIR एक जैसी लगती है। ऐसा होता दिख रहा है कि एक मामले में जमानत मिलने के बाद दूसरे मामले में उसे रिमांड पर लिया जाता है. यह लगातार दुष्चक्र जारी है'
जुबैर के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने UP पुलिस को जुबैर के खिलाफ त्वरिक कार्रवाई नहीं करने को कहा।
FIR को रद्द करने के मामले में 20 जुलाई को होगी सुनवाई।
रिपोर्ट: मोहम्मद नसीम
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