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Asaduddin Owaisi पर हमला करने वालों को हफ्ते भर में करना होगा सरेंडर, SC ने जमानत की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2022 में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के वाहन पर गोली चलाने वाले आरोपी को जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को आज से एक हफ्ते के अंदर जेल अथॉरिटी के सामने खुद को सरेंडर करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत याचिका पर नए सिरे से फैसला करने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को चार हफ्ते का वक्त दिया है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक चुनावी कार्यक्रम के बाद रास्ते में एआएमआआएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग हुई थी। जिसके बारे में मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने बताया कि मैं किठौर, मेरठ (उ.प्र.) में एक चुनावी कार्यक्रम के बाद दिल्ली जा रहा था। छिजारसी टोल प्लाजा के पास 2 लोगों ने मेरी गाड़ी पर 3-4 राउंड गोलियां चलाईं; वे कुल 3-4 लोग थे। मेरी गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए, मैं दूसरी गाड़ी में वहां से निकला।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जब वे आज किथौर, मेरठ (उ.प्र.) में चुनाव प्रचार के बाद दिल्ली जा रहे थे तब छिजारसी टोल प्लाजा के पास उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं।

घटना के बाद मामले की जांच के लिए आईजी मेरठ रेंज स्वयं मौजूद रहे। मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति जो सीसीटीवी के आधार पर चिंहित हुआ है तत्परता से हमने उस व्यक्ति को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। सभी साक्ष्यों को चिंहित किया गया है। पूरा मामला अभी जांच का विषय है। 5 टीमें बनाई गई हैं।  बाद में असदुद्दीन ओवैसी के हमलावरों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में बाद सामने आया कि वे  असदुद्दीन ओवैसी के हिंदू विरोधी बयानों से आहत होकर उनपर ये हमला किया था। 


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