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Delhi News: रोहिणी सेक्टर-24 के DPS की मान्यता रद्द, जानें दिल्ली सरकार ने क्यों लिया कङा फैसला?

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने फीस वृद्धि नियमों का पालन न करने पर दिल्ली पब्लिक स्कूल (Delhi Public School) रोहिणी सेक्टर-24 की मान्यता निलंबित कर दी है. अब डीपीएस-रोहिणी में 2023-24 सेशन के लिए एडमिशन नहीं हो सकेगा. फ़ीस बढ़ोतरी की शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने डीपीएस को नोटिस दिया था. इसका जिसका जवाब संतोषजनक नहीं मिला, जिसके बाद शिक्षा निदेशालय ने स्कूल की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया है।

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार, स्कूल को 2022-23 सेशन कम्प्लीट कराने की अनुमति होगी. मान्यता रद्द होने का असर अभी पढ़ाई कर रहे बच्चों पर नहीं पड़ेगा. सेशन ख़त्म होने के बाद, इन बच्चों को पेरेंट्स की सहमति से डीपीएस सोसाइटी के दूसरे स्कूल या करीबी सरकारी स्कूल में भर्ती कराया जाएगा।

पैरेंट्स ने ज्यादा फीस का भुगतान कर दिया है तो?

अगर पैरेंट्स ने ज्यादा फीस का भुगतान कर दिया है तो डीपीएस को वह बढ़ी हुई फीस तत्काल प्रभाव से लौटानी होगी. डीपीएस-रोहिणी के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को डीपीएस सोसाइटी के अन्य संस्थानों में एडजस्ट करना होगा।


अभिभावकों के लिए फीस बढ़ोतरी है बड़ी समस्या 

बता दें कि दिल्ली सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी. दिल्ली पब्लिक स्कूल से जुड़ी कार्रवाई इस बात का ताजा उदाहरण है. जाहिर है कि अभिभावकों के लिए फीस बढ़ोतरी एक बड़ी चिंता का विषय है. फीस बढ़ जाने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है. आम तौर पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि फीस बढ़ोतरी के चलते बच्चे को पढ़ाई छोड़ने जैसे फैसले लेने पड़ते हैं।

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