कोर्ट ने हुसैन को जेल वैन समेत सुरक्षा खर्च के तौर पर हर दिन 2.47 लाख रुपये देने को कहा. इस तरह उसे 6 दिन में 14.82 लाख रुपये देने होंगे. दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग है. 8 फरवरी को नतीजे आएंगे
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कौन-कौन सी शर्तें?
-ताहिर हुसैन पुलिस कस्टडी में जेल से बाहर आएंगे.
-वह दिन के सिर्फ 12 घंटे ही प्रचार कर पाएंगे. फिर जेल लौटना होगा.
-इन 6 दिनों में ताहिर मुस्तफाबाद स्थित अपने घर नहीं जा सकेंगे.
-दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस अधिकारी उनके साथ होंगे.
-ताहिर को पुलिस सुरक्षा गार्ड, जेल वैन वगैरह का खर्चा खुद देना पड़ेगा.
-ताहिर हुसैन पुलिस कस्टडी में जेल से बाहर आएंगे.
-वह दिन के सिर्फ 12 घंटे ही प्रचार कर पाएंगे. फिर जेल लौटना होगा.
-इन 6 दिनों में ताहिर मुस्तफाबाद स्थित अपने घर नहीं जा सकेंगे.
-दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस अधिकारी उनके साथ होंगे.
-ताहिर को पुलिस सुरक्षा गार्ड, जेल वैन वगैरह का खर्चा खुद देना पड़ेगा.
हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को दी थी कस्टडी पैरोल
दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को ताहिर हुसैन को पैरोल दी थी. कोर्ट ने हुसैन को ये पैरोल मुस्तफाबाद सीट से नामांकन भरने के लिए दी थी. हालांकि, अदालत ने चुनाव प्रचार के लिए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई. इसपर मंगलवार को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई की.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को ताहिर हुसैन को पैरोल दी थी. कोर्ट ने हुसैन को ये पैरोल मुस्तफाबाद सीट से नामांकन भरने के लिए दी थी. हालांकि, अदालत ने चुनाव प्रचार के लिए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई. इसपर मंगलवार को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई की.
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HI
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